सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के JBT टीचरों को बड़ी राहत, 2012 व 13 की मेरिट लिस्ट में शामिल सभी को मिलेगी नौकरी

चंडीगढ़ | हरियाणा में नौकरी बचाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे JBT टीचर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है. न केवल साल 2017 में भर्ती सभी 1259 जेबीटी की सेवाएं बरकरार रहेंगी, बल्कि तदर्थ आधार पर लगे 944 जेबीटी टीचर्स भी पक्के हो जाएंगे. इसी तरह वेटिंग लिस्ट के 856 जेबीटी टीचरों को भी नौकरी देने की तस्वीर साफ हो गई है.

Teacher

बता दें कि जुलाई में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साल 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी टीचरों की भर्ती को अवैध ठहराते हुए हरियाणा सरकार को अपात्र शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. इस मामले को लेकर टीचरों की लड़ाई लड़ रहे एचटेट 12-13 के प्रदेशाध्यक्ष संजय तालू ने बताया कि मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो घंटे सुनवाई हुई है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी टीचरों को एडजस्ट करने की हामी भरी है. सरकार ने कहा है कि 2000 जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति दी जा चुकी है और 4000 और जेबीटी की जल्द ही पदोन्नति दी जाएगी.

इस तरह जेबीटी टीचरों के खाली पदों की संख्या का आंकड़ा अधिक है जिससे साल 2012 और 2013 में मेरिट लिस्ट में चयनित सभी टीचरों को नौकरी दी जा सकती है. खट्टर सरकार के इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए केस का निपटारा कर दिया. बता दें कि साल 2012 में हरियाणा सरकार ने 8760 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 थी. इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे, जिन्होंने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) पास किया था. लेकिन सरकार ने इस साल एचटेट परीक्षा नहीं ली और इसके चलते कट आफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके, जिन्होंने 2011 में एचटेट परीक्षा पास की थी.

इस बीच प्रदेश सरकार ने साल 2013 में एचटेट परीक्षा का आयोजन करवा दिया है. सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से साल 2012 में एचटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका. इसलिए अप्रैल 2013 में हो रही एचटेट परीक्षा को साल 2012 की एचटेट परीक्षा माना जाएगा. ऐसे में इस मुद्दे को लेकर काफी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की शरण ली और कहा है कि सरकार ने 2012 में एचटेट परीक्षा नही ली और अब परीक्षा ले रही है. इसलिए उनको इस भर्ती में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए. हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दे दी थी.

यह था विवाद

शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जेबीटी भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर केवल कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला लिया और उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए. इस बीच 2013 में एचटेट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके नंबर कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के योग्य उम्मीदवारों से ज्यादा हैं. इसलिए एक संयुक्त योग्यता सूची बनाकर उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए.

हरियाणा सरकार ने तब हाईकोर्ट में दिए जवाब में कहा था कि प्रदेश में टीचरों के रिक्त पदों की संख्या का आंकड़ा बड़ा है और वह दोनों सूची के उम्मीदवारों को नौकरी दे देगी. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दे सकती है, लेकिन विज्ञप्ति किए गए पदों से ज्यादा भर्ती नहीं कर सकती हैं. जब सरकार ने संयुक्त योग्यता सूची जारी की तो पहली सूची जो कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों की थी वे बाहर हो गए थे और सरकार ने उनको नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी थी तथा वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवार भी बाहर हो गए थे.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!