हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रूपए, जानें शर्तें और किन कागजात की होगी जरूरत

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के उत्थान की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी BPL परिवारों को “डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना” के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.

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सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ

बता दें कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले साल इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था. इसके साथ ही सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 80 हजार रूपए कर दिया था.

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सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं. उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें

  • आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा BPL सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण- पत्र दिखाना अनिवार्य है.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका
  • एससी, बीसी जाति- प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर
  • घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या फिर पानी बिल में से कोई भी 2
  • मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात
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