महंगी हुई शराब: 10% एक्सट्रा फीस से रिन्यू होंगे ठेका लाइसेंस, अंग्रेजी शराब 50 तक महंगी

चंडीगढ़ । गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. आबकारी एवं कराधान मंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में नई नीति को रखा. नई आबकारी नीति एक साल के लिए बनाई गई है.
पिछले साल जिन लोगों के पास शराब के ठेके थे, उन्हें ही रिन्यू करने का फैसला किया गया है. लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. नई नीति को कोविड सेस से मुक्त किया गया है.

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नई नीति 20 मई 2021 से शुरू होकर 19 मई 2022 तक के लिए होगी. यदि साल 2020-21 के मौजूदा लाइसेंसधारियों से सीएल (एल-14 ए) और आइएमफल (एल-2) के जोन के ठेकों के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते तो सक्षम अधिकारी सभी जोन के ठेकों के लिए ई -बोली ,ई-निविदा आमंत्रित कर सकते हैं.
वहीं शादी-विवाह व पार्टी में अस्थाई लाइसेंस के लिए तय राशि 7500 रुपए से घटाकर 5000 रुपए कर दी गई है. सरकार ने इथेनॉल यानी ई- थ्री लाइसेंस के लिए 5 और 15 लाख रुपए की राशि तय की है.

देशी -अंग्रेजी शराब के दामों में वृद्धि

देशी शराब की बोतल 15 रुपए महंगी हुई है. देशी शराब की बोतल अब 145 की जगह 160, आधा 80 की जगह 90 का व पव्वा 50 की जगह 55 रुपए का मिलेगा. देशी शराब पर 60 रुपए प्रति पीएल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा 66 रुपए किया गया है. अंग्रेजी शराब 30 से 50 रुपए तक महंगी हुई है.

गांव में ठेकों के लिए लगेगी 3 लाख फीस

गांव में शराब के उप ठेकों के लिए अब 2 लाख की बजाय 3 लाख रुपए फीस देनी होगी. जिन गांवों की पंचायतों ने अपने गांव से ठेके बंद करवा दिए थे, वहां इस बार भी ठेके नहीं खुलेंगे. जबकि 78 और गांवों की पंचायतों के प्रस्ताव विभाग के पास आएं हैं. विदेशी शराब के गोदाम के लिए एक करोड़ की बजाय डेढ़ करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. नई नीति में विदेशी शराब का कोटा 3 लाख से बढ़ाकर 3 लाख 60 हजार पेटियां किया है.

शहरों में सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुलेंगे ठेके

कोविड महामारी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ठेके खोलने का समय सुबह 8 से रात 11 बजे तक जबकि शहरी क्षेत्रों में बिक्री समय सुबह 8 से रात 12 बजे तक रहेगा. कोई ठेका कंटेंनमेट जोन में आने से बंद रहेगा तो लाइसेंस फीस व कोटे को ठेके के बंद होने के दिनों में अनुपात में आनुपातिक रूप से माफ किया जाएगा.

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