हरियाणा सरकार की स्पेशल छूट का राम रहीम को भी मिलेगा फायदा, अब इतने दिन जेल से बाहर रहेगा बाबा

चंडीगढ़ | डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अनुयायियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है. इसके मुताबिक, जिन कैदियों को 10 साल या उससे अधिक की उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट का लाभ मिलेगा.

Ram Rahim

बाबा को भी मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार की इस छूट का लाभ डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को भी मिलेगा. हाल ही में, बाबा 50 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था. ऐसे में सरकार के इस फैसले से डेरा प्रमुख 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा. साध्वियों से यौन शौषण और पत्रकार मर्डर केस में रोहतक की सुनारियां जेल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे बाबा को सजा के बाद 9 बार पैरोल मिल चुकी है.

हरियाणा सरकार के इस फैसले के मुताबिक जिन कैदियों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा हुई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी. इसी तरह 5 साल से कम की सजा भुगत रहे कैदियों को 30 दिन की छूट का लाभ मिलेगा.

जुर्माना न देने वाले कैदियों को नहीं मिलेगी छूट

यह छूट उन सभी कैदियों को भी मिलेगी जो 26 जनवरी को जेल से पैरोल या फरलो पर हैं, बशर्ते कि वह नियत तारीख पर संबंधित जेलों में सरेंडर कर दें. उनकी पैरोल या छुट्टी की समाप्ति जैसी स्थिति में कारावास की शेष अवधि में यह छूट दी जाएगी. जुर्माना न भरने पर सजा काट चुके कैदियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

हरियाणा में आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए, लेकिन हरियाणा से बाहर की जेलों में सजा काट रहे सभी कैदी भी उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट पाने के हकदार होंगे, लेकिन जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

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