हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूबे की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत चिकित्सा के आधार पर वित्तीय सहायता लेने वालों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है. अब इस प्रकिया को और ज्यादा आसान व सरल बना दिया गया है.

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15 दिन के भीतर मिलेगी आर्थिक सहायता 

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से इलाज के लिए जरुरतमंदों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस सहायता राशि को सीधा आवेदक या लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

जिला स्तरीय कमेटी का गठन

इस योजना में जो बदलाव किए गए हैं, उसके तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सांसद, संबंधित विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

आवेदन करने का तरीका

आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इलाज के चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल इत्यादि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं.

1 लाख रुपए तक मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25% पैसा मिलेगा. जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है.

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