हरियाणा में उच्च शिक्षा पर लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी, इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

चंडीगढ़ | हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेशन शिक्षा के लिए बैंक से लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर 5% सब्सिडी देने का फैसला लिया है. बैंक यदि 9.25% की ब्याज दर पर ऋण देते हैं तो महिलाओं को अपनी जेब से सिर्फ 4.25% ब्याज देना होगा जबकि बाकी 5% राशि का महिला विकास निगम भुगतान करेगा.

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महिला विकास निगम की पहल पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्राओं को लोन सब्सिडी के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और राजकीय महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त व निजी कालेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं. महिलाओं तथा युवतियों को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगम ने ‘शिक्षा ऋण योजना’ लागू की है.

शिक्षा ऋण के भार को कम करने की योजना

आमतौर पर सीमित साधनों, कालेजों की भारी- भरकम फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण छात्राएं व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं. ऐसे में शिक्षा ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए 5% ब्याज सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत, हरियाणा की मूल निवासी छात्राएं एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मियों की बेटियां व पत्नियां पात्र होंगी जो देश- विदेश में कहीं पर भी शिक्षाएं ग्रहण कर रही है.

इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

आवेदन प्रपत्र के साथ बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है. हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले कर्मचारियों के आश्रित यदि ऋण लेना चाहते हैं तो वे बैंक से ऋण लेकर नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं.

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