हरियाणा में BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपए, इस योजना के तहत करना होगा आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा में BPL परिवारों के लिए एक जरूरी खबर है. मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं. हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया है कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को ही मिलता था.

PAISE RUPAY

एसडीएम सुरेन्द्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी. हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है.

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी निर्देश

  1. आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो और उसका नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए.
  2. आवेदक को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण- पत्र दिखाना होगा.
  3. आवेदक का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए.

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत

  • परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर
  • SC/BC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट नंबर, घर के साथ फोटो
  • मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण- पत्र

ऐसे भरना होगा फॉर्म

  1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा.
  2. फॉर्म के साथ उपर बताए गए सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे.
  3. उसके बाद, ये फॉर्म अपने नजदीकी CSC सेंटर से आनलाइन करवाना होगा.
  4. आनलाइन करवाने के बाद इस फॉर्म को अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा.
  5. किसी तरह की गलत जानकारी दर्ज न करें और फॉर्म के साथ दस्तावेजों की साफ कॉपी लगाएं ताकि जल्द से जल्द आपको सहायता राशि मिल सकें.

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