हरियाणा: 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन नियम से इस वाहन को मिलेगी राहत

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार की ओर से सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया. जिसके तहत एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध के नियम से ट्रैक्टर को राहत देने का प्रावधान किया गया है. वही इस बिल को किसानों को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है.

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बजट सत्र में होगी चर्चा

इस बिल पर वर्तमान बजट सत्र में चर्चा की जाएगी. वही विधेयक को पेश करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस नए बिल को किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पेश किया गया है.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी किया ऐलान

दरअसल इससे पहले प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 7 मार्च को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही ट्रैक्टर पर लगे प्रतिबंधों को छूट देने के लिए कानून लाएगी. जिसका फायदा हरियाणा के पुरे किसानों को होगा.

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Haryana E Khabar में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ. यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और हेल्थ से जुड़े आर्टिकल्स को कवर करती हूँ. इससे पहले मैं इंडिया न्यूज में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत थी.