Haryana Lockdown Update: हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए क्या-क्या मिली छूट

चंडीगढ़ । कोरोना के घटते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन को सरकार ने अब दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. यानी 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है. नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदियां लगाई हैं.

LOCKDOWN MARKET BAJAR

हरियाणा में पिछले कई सप्ताह से लॉकडाउन चल रहा है. पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया था. कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रदेश में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है. जिसकी अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है. बता दें कि अब हरियाणा में कोरोना केसों की संख्या कम हो गई है लेकिन खतरा अभी बना हुआ है.

सरकार ने बैठने की 50% क्षमता के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है. सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ मानदंडो के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी कोरोना मानदंडो के साथ खुल सकेंगे.

क्या-क्या है गाइड लाइन में?

  • होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खलेंगे.
  • गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
  • स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
  • धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है.
  • कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है.
  • सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है.
  • जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है.
  • शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है.
  • मॉल सहित सिनेमा हॉल को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.

बता दें हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. हालांकि कुछ छूट भी दी गई हैं. नई गाइड लाइन के तहत नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है.

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Ajay Raj
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