हरियाणा सरकार ने कोरोना के नियमों में 50% की दी छूट, जानिए क्या रहेगा खुला

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने लोगों को कोरोना से जुड़े नियमों में राहत प्रदान की है. यानी कि अब कुछ ढील के साथ सिनेमाघरों, विश्वविद्यालयों मल्टीप्लेक्स व अन्य संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

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हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी और सक्षम अधिकारियों को पत्र जारी कर इस बाबत जानकारी दी है साथ ही अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि सभी डीसी और सक्षम अधिकारियों को कोरोना से जुड़े नियमों का पालन सख्ती से करवाना अनिवार्य होगा.

सरकार ने ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत राज्य के सिनेमाघरों व विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू किए हैं। सरकार के नए नियमों में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही विश्वविद्यालयों, कॉलेज, स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों को भी 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए हैं.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है जरूरी

कोरोना के नियमों में छूट तो मिली है मगर इसके साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा. सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जो कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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