हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, दिल्ली इलेक्शन के लिए इन लोगों को मिलेगा सवेतन अवकाश

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उप- चुनाव के लिए एक अहम फैसला लिया है. यह चुनाव 30 नवंबर को होने जा रहा है. इस चुनाव में राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश/ विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है. ये अवकाश केवल दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए ही मान्य होगा.

CM Nayab Singh Saini

जारी हुई सूचना

मुख्य सचिव अनुराग द्वारा इस संबंध अधिसूचना जारी की है. यह अवकाश विनिमय लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट), 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135- बी (1996 के संशोधन सहित) के तहत प्रदान किया गया है.

कर्मचारियों के लिए फैसला

हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135- बी के अंतर्गत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा जो कर्मचारी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, ताकि सभी पात्र दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सके और उप- चुनाव में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सके. इससे उन्हें अपने वोट का उचित अधिकार भी मिलेगा. यह कर्मचारियों के लिए  कल्याणकारी साबित होगी.

यह भी पढ़े -  शाहदरा CBD में जजों के लिए आधुनिक हाउसिंग प्रोजेक्ट, दिल्ली सरकार की बड़ी योजना
Avatar of Anita Poonia
Anita Poonia
View all posts

मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.