हरियाणा में भैंस और बकरी पालन के लिए हरियाणा सरकार दे रही सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस और बकरी पालन रोजगार का अच्छा स्रोत होने के साथ- साथ किसानों की आय का मुख्य स्रोत है. किसानों को खेती से ज्यादा आमदनी पशुपालन से ही होती है. पशुपालन के महत्व को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है जिसके तहत इच्छुक व्यक्तियों को दुधारू पशु खरीदने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

Cow and Buffalo

इतनी मिल रही सब्सिडी

अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ- साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके. हरियाणा सरकार की ओर से भैंस और बकरी पालन पर विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है.

इसके तहत अनुसूचित जाति को 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. वहीं, सामान्य वर्ग को 25 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. यदि पशुपालक इन्हें हरियाणा सरकार से खरीदता है तो एससी, एसटी श्रेणी के पशुपालकों को एक भैंस की कीमत 80 हजार रुपये दी जाती है. दो या तीन भैंस खरीदने पर उसे कुल कीमत का 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी.

50 दुधारू पशुओं को करवाया जाता है स्थापित 

साथ ही, इस योजना के तहत ऋण स्वीकृत होने के बाद हाईटेक डेयरी बैंक के माध्यम से 50 दुधारू पशुओं को स्थापित करवाया जाता है. इस योजना के तहत स्वीकृत रुपये का ब्याज लाभार्थी को विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है. इस योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवक व युवतियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा आर्थिक रूप से पिछड़े निर्धन परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है.

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को 15 बकरियां व भेड़ और एक नर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर एक लाख रुपये का ऋण दिया जाता है जबकि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को सुअर पालन हेतु बैंकों से अनुदान प्रदान किया जाता है.

ये होने चाहिए डाक्यूमेंट्स

हरियाणा की वेबसाइट saralharyana.gov.in पर आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पेन कार्ड, बैंक कॉपी, शेड फोटो, खुद की फोटो, जाति प्रमाण पत्र लेकर सीएससी में जाकर फॉर्म भरना होगा. पशुपालन विभाग आवेदक का सत्यापन कर उन्हें ऋण देता है.

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