चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाया है. नायब की सूबे सरकार ने निराश्रित बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए 2100 रुपए प्रति महीना देने का फैसला किया है. इसका लाभ 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे उठा सकते है, जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी है या उनके पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित है. यदि बच्चे के माता- पिता को लंबी सजा हो चुकी है या वे शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे है.
डीसी ने दी जानकारी
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि एक परिवार में 2 बच्चों तक 2100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान दी की जाएगी. वह बच्चा जो हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी वित्तीय सहायता का लाभ लेने के योग्य है वह इसका लाभ उठा सकता है.
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
उन्होंने बताया कि स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि फोटो सहित होना अनिवार्य है. यदि इन दस्तावेजों मैसे कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायशी का प्रमाण दे सकता है.
यदि बच्चे के माता- पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे. स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते है.
