हरियाणा में सूचना आयुक्त की 6 वैकेंसी खाली, तीन पर होगी नियुक्ति; 14 मार्च तक करे अप्लाई

चंडीगढ़ | हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त के छह पद रिक्त हैं परन्तु आपको बता दें कि इनमें से तीन को सरकार शीघ्र ही भरने वाली है. राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कई रिटायर्ड अधिकारी पंक्ति में हैं जबकि भाजपा व जजपा नेताओं ने भी इसके लिए अपने- अपने आकाओं के पास लाबिंग करना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार बहुत जल्द ही कुछ बोर्ड एवं निगमों में भी चेयरमैन की नियुक्ति करेगी.

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इसके लिए भी पार्टी में लाबिंग तेज हो गई है. राज्य सरकार ने वर्तमान में ही  हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद पर विधायक राकेश दौलताबाद के स्थान पर कुलदीप सिंह मुलतानी को नियुक्त किया है.

चुनाव की तैयारियों का हवाला देकर किया इनकार

दौलताबाद अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव है. प्रदेश सरकार ने उनसे फिर चेयरमैन बनने के लिए पूछा था लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक व्यस्तता और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हवाला देते हुए दौलताबाद ने इसके लिए मना कर दिया. बादशाहपुर में सीएम के ओएसडी जवाहर यादव भी चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए हैं जबकि यहां भाजपा के एक कद्दावर और प्रभावशाली नेता भी अपना राजनीतिक भविष्य खोज रहे हैं.

प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा हलचल राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए है. राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन साल का होता है जो कि पहले पांच साल का होता था.

14 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के तीन पदों हेतु योग्य व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं. जो भी उम्मीदवार इच्छुक  एवं योग्य है वह 14 मार्च तक आवेदन कर सकते है. हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के कुल छह पद खाली हैं जो कुल सूचना आयुक्तों के 10 पदों के आधे से भी ज्यादा हैं.

हालांकि, पिछले वर्ष सितंबर में सूचना आयुक्त के दो रिक्त पदों को भरने की कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू की थी अब बढ़कर तीन हो गई है. जिन व्यक्तियों ने पिछले वर्ष सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

पहले तीन की अपेक्षा 5 वर्ष होती थी कार्य अवधि

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के मुताबिक हिसार जिले से नियुक्त एडवोकेट पंकज मेहता का 20 अक्टूबर 2022 को उनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्यकाल खत्म हो चुका था. वह केवल नौ महीने तक सूचना आयुक्त पद पर रह सके थे. मौजूदा कानूनी प्राविधान के अनुसार, सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार संभालने से तीन वर्ष या उसकी आयु 65 वर्ष होने तक जो भी पहले हो तक होता है. हालांकि, 24 अक्टूबर 2019 से पहले अर्थात संसद ने आरटीआइ कानून में संशोधन के लागू होने से पहले इस कार्यकाल की समय अवधि तीन वर्ष की नहीं बल्कि पांच वर्ष होती थी.

इस प्रकार मौजूदा सूचना आयुक्त ज्योति अरोड़ा का कार्यकाल जनवरी 2025 तक जबकि मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन और सूचना आयुक्त एसएस फुलिया का कार्यकाल मार्च 2025 तक रहेगा. आयोग में दो अन्य उपस्थित सूचना आयुक्तों कमलदीप भंडारी और जय सिंह बिश्नोई मार्च 2019 में नियुक्त हुए थे, उनका दोनों का कार्यकाल मार्च 2024 तक का होगा.

हेमंत ने बताया कि सूचना का अधिकार कानून 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है.

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