बस चलाते समय हरियाणा रोडवेज ड्राइवर्स को करना होगा यह काम, वरना लगेगा 1000 रुपए जुर्माना

चंडीगढ़ | हरियाणा परिवहन विभाग (Haryana Roadways Deptartment) की बसों को संचालित करने वाले ड्राइवरों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर रोडवेज ड्राइवरों के लिए बस चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है.

Haryana Roadways

हरियाणा में इस वजह से लिया फैसला

प्रदेश सरकार ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि इससे सड़क हादसों के दौरान होने वाले जान- माल की हानि को कम किया जा सकेगा. विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी ड्राइवर बिना सीट बेल्ट लगाएं बस नहीं चलाएगा. यह नियम यात्रियों और चालकों की सुरक्षा को देखते हुए लागू किया गया है.

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम की अवहेलना करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यदि बस चलाते समय ड्राइवर बिना सीट बेल्ट लगाएं पकड़ा गया तो उसपर 1 हजार रुपए ट्रैफिक जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

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युद्धस्तर पर शुरू हुआ काम

इस आदेश में आगे बताया गया है कि यदि बस में सीट बेल्ट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जुर्माना संबंधित वर्कशॉप मैनेजर से वसूल किया जाएगा. इस आदेश के जारी होने के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में बसों में सीट बेल्ट लगाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.