हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बैंच में दो महिलाओं की ओर से याचिका दायर की है. दायर की गई याचिका में पंचायतों में महिलाओं को कुल 50 प्रतिशत आरक्षण देने के विषय में व संशोधन में कई तरह की कमियों को उजागर करते हुए विशेष रूप से इस याचिका को दायर किया गया है.

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पंचायत ,ब्लॉक व जिला परिषद के वार्ड को बांट दिया जाएगा आड ईवन में

ऐसे में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अब एक नोटिस भी जारी कर दिया है. वहीं, इस याचिका को लेकर वकील दीप करण दलाल जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए बयान जारी किया है कि यह सिर्फ दो महिलाएं है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील डाली गई है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के द्वारा पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जल्द ही की जानी चाहिए. ऐसे में चुनाव के लिए पंचायत ,ब्लॉक व जिला परिषद के वार्ड को आड ईवन में भी बांट दिया जा सकता है.

महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया इवन नंबर

ऐसे में अब अमेंडमेंट के अन्तर्गत बताया गया है कि एक ओर इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर ऑड नंबर में यह प्रावधान किया गया है कि इसके अन्तर्गत महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी के अनुसार चुनाव नहीं लड़ सकती है.

महिलाओं के चुनाव न लड़ने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

वहीं अब इस मामले को गंभीरता से समझाते समय वकील दीप करण दलाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन दोनों महिलाओं की ओर से ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ऐसे में ऑड नंबर या फ़िर ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, जिसके लिए फ़िलहाल यह दलील दी गई है.

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