हाईकोर्ट का आदेश: 1259 जेबीटी की नियुक्ति अवैध, 3 महीने में हटाकर करें नई भर्तियां

चंडीगढ़, Haryana News | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में साल 2017 में नियुक्त हुए लगभग 1259 जेबीटी टीचर की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है. इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम श्योराण ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर इन टीचर्स को नोटिस देकर हटाने और नई भर्ती करने का आदेश दिया है.

HIGH COURT

कोर्ट ने स्वीकारा है कि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्देश दिया है, यदि उनकी भर्ती के बाद भी कुछ पद खाली रहते हैं तो भर्ती के दिन योग्य उम्मीदवार जो परिणाम में वेटिंग लिस्ट में थे उनको नियुक्ति देने के आदेश है. जो पद खाली रह जाएंगे उन्हें दोबारा विज्ञापित किया जाएगा तथा नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

जानिए क्या था मामला

2012 में सरकार ने 8760 जेबीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 थी. भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जो HTET पास कर चुके थे. 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई, जिस कारण कट ऑफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर पाए जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी.

इस बीच सरकार ने अप्रैल 2013 में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी, सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी इसीलिए अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है वह अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 की है.

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