हरियाणा में निजी स्कूलों की सहमति से होंगे नियम 134-ए के दाखिले, सरकार ने बनाई ये नई योजना

चंडीगढ़। एक तरफ निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत दाखिले को लेकर अभिभावक लगातार विरोध कर रहे हैं. वहीं निजी स्कूलों ने पहले ही प्रवेश से इनकार कर दिया है. अब सरकार ने इस मामले में नया प्लान बनाया है. नई योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा. हालांकि इन दाखिलों के लिए निजी स्कूलों से सहमति ली जाएगी निजी स्कूलों से सहमति लेने के बाद ही सरकार प्रवेश देगी.

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सरकार भरेगी बच्चों की फीस

इतना ही नहीं नियम 134-ए के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की फीस सरकार भरेगी. सबसे अहम बात ये है कि सरकार द्वारा उतनी ही फीस दी जाएगी, जितनी निजी स्कूल दूसरे बच्चों से ले रहा है. जो निजी स्कूल इस नियम के तहत पात्र छात्रों को प्रवेश देना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल तैयार किया गया है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने निजी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है. निजी स्कूलों को इस अवधि तक पंजीकरण कराना होगा और साथ ही आवंटित सीटों का ब्योरा देना होगा.

सोनीपत में 1100 छात्रा रहे वंचित

पिछले वर्ष के नियम 134-ए की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र के बीच में ही शुरू कर दी गई थी. नियम 134-ए की प्रवेश प्रक्रिया में अभी भी करीब 1100 छात्र प्रवेश से वंचित हैं. इन छात्रों के अभिभावक, छात्र अभिभावक संघ के नेतृत्व में चार माह से कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं. इतना ही नहीं पात्र छात्रों के प्रवेश की मांग को लेकर एक सप्ताह से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना चल रहा है. शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है.

जिसके अनुसार जिन परिवारों की पारिवारिक पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है.उन छात्रों को कक्षा दो से बारहवीं तक के निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा. इसके लिए निजी स्कूलों की सहमति ली जाएगी. निजी स्कूल में दाखिले के लिए कौन राजी होगा. उन्हें शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.

शिक्षा अधिकारी ने कही ये बात

जिला शिक्षा अधिकारी (सोनीपत) बिजेंद्र नरवाल ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की योजना तैयार की गई है. इसके तहत निजी स्कूलों से सहमति मांगी गई है. निदेशालय के निर्देश के अनुसार निजी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के साथ ही आवंटित सीटों का ब्योरा भी देना होगा.

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