हरियाणा में अब रेलवे ट्रैकों व सड़कों से 2 किलोमीटर दूर तक हो सकेगा भूमि का अधिग्रहण, राज्य सरकार ने लिए कई अहम फैसले

चंडीगढ़ । प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन बंदोबस्त की खातिर राज्य सरकार ने ‘भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनःस्थापन (हरियाणा संशोधन) विधेयक’ में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार जोड़ने की मंजूरी दी है. इस विधेयक में रेलवे ट्रैकों व सड़कों से दो किलोमीटर दूर तक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा.

dushant chautala

अब भूमि का अधिग्रहण करने में आसानी

सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में गुजरात मॉडल पर हरियाणा सरकार ने मुहर लगा दी है. मौजूद ढांचागत परियोजनाएं पूरी हों, इनमें कोई बाधा उत्पन्न न हो इस वजह से हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे व पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन करने का प्रावधान है.

अधर में लटकी हैं कई परियोजनाएं

इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पहले से अधिग्रहित जमीनों के मामलों में विवाद के चलते कई परियोजनाएं अधर लटकी है. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ ही विद्युतीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, गरीबों के लिए आवास और किफायती आवास, सरकारी उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे, स्वास्थ्य,, शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शहरी मेट्रो के पास रेल और रैपिड रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के लिए नामित रेलवे लाइनों या सड़कों के दोनों किनारों पर 2 किलो मीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा.

किराये के लिए तैयार होंगे फ्लैट

अभी तक विभिन्न प्रकार की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीयों व मल्टी सोसाइटियों की बिक्री होती रही है, लेकिन अब किराये के लिए अलग से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विकसित होंगी. सरकार ने एक साथ पांच किफायती रेंटल हाउसिंग नीतियों को मंजूरी देदी है. सरकार ने छात्रों, कामकाजी महिलाओं, मजदूरों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह नीति बनाई है.

सीएम मनोहर लाल खट्टर रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की पहले ही घोषणा कर चूके हैं. इस पॉलिसी के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे. कैबिनेट ने रिटायरमेंट हाउसिंग नियोजित विकास नीति, किफायती रेंटल हाउसिंग नीति, स्टूडेंट रेंटल हाउसिंग नियोजित विकास नीति, मेडिको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज नियोजित विकास नीति और कामकाजी महिला छात्रावास नियोजित विकास नीति को मंजूरी दी है.

महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा हवाई अड्डा

कैबिनेट बैठक में हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसैन हवाई अड्डा रखने की मंजूरी दी गई है. यह हवाई अड्डा केंद्र सरकार की ‘उड़ान योजना’ के तहत बनायाज़ जा रहा है. इस हवाई अड्डे में पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में हवाई पट्टी को 4 हजार फिट से बढ़ाकर 10 हजार फ़ीट कर दिया गया है. कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि राज्य के सामाजिक-  आर्थिक विकास में वैश्य के योगदान को ध्यान में रखते हुए इस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा गया है. यह हवाई अड्डा अग्रोहा शहर के निकट है जोकि महाराजा अग्रसेन का साम्राज्य था.

मोटर वाहन नियमों में बदलाव

हरियाणा के ‘मोटर वाहन नियम 1993’ के नियम 67A में संशोधन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार विभिन्न परमिटों के तहत चलने वाले वाहनों की आयु में परिवर्तन किया गया है. NCR क्षेत्र में डीज़ल के 10 और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों का संचालन बंद रहेगा. राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और LNG से चलने वाले वाहनों की सरकार उम्र बढ़ाएगी.

गौरतलब है हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. राज्य में अब सड़कों व रेलवे ट्रैकों के आसपास दो किलोमीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा. इससे विकास में आ रही बाधा दूर हो जाएगी.

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