जानिए कैसे करें जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे आवेदन

नई दिल्ली । अब घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है. अब लंबी लाइनों में लगने या चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवहन पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है. लाभार्थी को सरल पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, उसके उपरांत लाभार्थी को ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जायेगा.

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ये भी कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर में आने वाले लाभार्थी का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष 31 मार्च तक वैध होगा. क्रिमिलेयर में नहीं आने वाले लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होगा. अब एडीसी एवम नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी को ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे. आम लोगों को अब अनुसूचित जाति , वंचित अनुसूचित जाति , पिछड़ा वर्ग , अन्य पिछड़ा वर्ग , टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नंबरदार, पटवारी और तहसील में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन करते ही उसे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र मिल जायेगा. जब पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो लाभार्थी को वार्षिक आय भी देखी जायेगी. परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय ही मान्य होगी. आय देखे जाने का कारण यह है कि अगर कोई क्रिमिलेयर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा. जो क्रिमिलेयर के अंतर्गत नहीं आते उनका प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होगा.

आधिकारियों ने बताया कि राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से नोटिफाइड सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा. जबकि हरियाणा राज्य के विभाग पीएसयू, विश्वविद्यालय  आदि में कार्यरत रेगुलर पुरुष व महिला कर्मचारी की जाति का सत्यापन एच आर एम एस में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई. हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग हरियाणा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा.

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