हरियाणा में फिर बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

चंडीगढ़ | हरियाणा में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की संक्रमण चेन टूटती नजर आ रही है. राज्य में बीते कुछ दिनों से रोजाना आने वाले कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में कमी हुई और रिकवरी दर भी लगातार बढ़ा है. जिससे प्रदेश सरकार भी धीरे-धीरे लॉकडाउन की पाबंदियों पर छूट दे रही है. बीते 6 जून को लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा सूचना दी गई थी कि राज्य में लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाया जा रहा है. लेकिन जारी गाइडलाइंस में कई तरह की ढील भी दी गई थी.

Lockdown

कुछ ही देर पहले सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला लिया है. प्रदेश में कोरोना महामारी को पूर्ण तरह से रोकने के लिए सरकार ने लगी पाबंदियों को फिर से बढ़ा दिया है. पिछले निर्देश में सरकार ने ऑड इवन फार्मूला अपनाया था लेकिन जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब इसे भी बंद किया गया है. वहीं प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है.

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है. बाजार की दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोली जा सकती है. गली मोहल्ले की आवश्यक दूध, फल-सब्जी, किरयाना और मेडिकल की दुकानें पूर्व के दिशा-निर्देशों के अनुसार खुलेगी. सामूहिक कार्यक्रमों के लिए 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में इससे अधिक लोगों की संख्या के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है. निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खोलने की इजाजत है. सार्वजनिक मॉल सुबह 10:00 से शाम 8:00 बजे तक ही खुल सकते हैं. होटल, बार और रेस्टोरेंट को भी सुबह 10:00 से शाम 8:00 बजे तक ही खुलने के निर्धारित दिशा-निर्देश है. इन सभी को कोविड हिदायतों का पालन और 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति है.

प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों के ऊपर नजर डाले तो बीते शनिवार राज्य में 426 नए मामले दर्ज हुए जबकि 944 कोरोना मरीज ठीक भी हुए. 1 दिन की संक्रमण दर भी अब 1.23 रह गई है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर की संक्रमण दर भी घटकर 12.97 प्रतिशत पहुंच चुकी है. रिकवरी दर बढ़कर 98.15 फीसदी पहुंच चुकी है. राज्य में अभी एक्टिव संक्रमित मामलों की संख्या 5186 हैं.

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