मास्क को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, पढ़ें सारी जानकारी

चंडीगढ़ । हरियाणा में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है. सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि सार्वजनिक जगहों, ऑफिस आदि जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था, जिसे अब तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. विज ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

Mask in Car

अनिल विज ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना में लोगों से अपील की गई है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहे. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल करें. किसी भी तरह के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

संक्रमित केस 100 से नीचे

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हों रही है और फिलहाल यह आंकड़ा 100 से भी नीचे रह गया है. सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या गुरुग्राम (46) में है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है.

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