हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में फीस की नई रेट लिस्ट जारी, इन लोगों को नहीं देने होंगे पर्ची के पैसे

चंडीगढ़ | हरियाणा में जिला स्तर पर मौजूद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को पता ही नही होता है कि सरकार की ओर से उन्हें क्या- क्या सुविधाएं मिलती है. मरीज अस्पताल में पहुंचते ही सबसे पहले काउंटर पर 5 रूपए की पर्ची कटवाते हैं लेकिन अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि यह फ्री होती है.

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सरकार के द्वारा लोगों को जागरुक करते हुए अस्पताल संबंधित जानकारी प्रदान की गई हैं. नागरिक अस्पताल में जानकारी सूचना पथ पर अंकित होती है ताकि इलाज के लिए आने वाले मरीज सुविधाओं का लाभ उठा सकें. वहीं, अगर किसी व्यक्ति की मौत सरकारी अस्पताल में हो जाती है और उसके शवजन 2 से 3 दिन तक शव को नहीं ले जाते हैं तो ऐसे में शव ग्रह में शव रखने के लिए रोजाना 300 रूपए फीस का भुगतान करना होगा जबकि पहले यह राशि तय नहीं की गई थी.

इन लोगों के नही लगेंगे पर्ची के पैसे

नियमों की जानकारी के अभाव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा होते हुए भी वह पर्ची के पैसे अस्पताल में दे देते हैं. नए नियमों के अनुसार विधवा महिला, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, घरेलू हिंसा, रोड एक्सीडेंट, शारीरिक शोषण, स्वतंत्रता सेनानी, पीले कार्ड और अनाथ व्यक्ति को अब अस्पताल में पर्ची के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है. इनके लिए पर्ची की सुविधा नि:शुल्क रहेगी.

सरकारी अस्पताल में अब ये रहेगी फीस

नए नियमों के अनुसार, ओपीडी फीस 10 रूपए, आईपीडी फीस 10 रूपए प्रति एडमिशन, बेड चार्ज 10 रूपए, एक्स-रे फीस 50 रूपए, पीएमआर फीस 100 रूपए, एमएलआर 250 रूपए, सरकारी नौकरी मेडिकल फीस 25 रूपए, प्राइवेट नौकरी मेडिकल फीस 500 रूपए, बर्थ सर्टिफिकेट 25 रूपए और आरपी 100 रूपए प्रति इंजेक्शन आदि के रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं.

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