चंडीगढ़ | हरियाणा में छोटी सरकार का चुनाव करने के लिए निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है. इसके लिए पानीपत नगर निगम को छोड़कर शेष सभी 40 स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए 11 फरवरी यानि आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. इन चुनावों के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी. वहीं, पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी.
इन शहरों में होंगे चुनाव
- 7 नगर निगमों में चुनाव होंगे जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर शामिल हैं.
- 4 नगर परिषदों में चुनाव होंगे जिनमें सिरसा, थानेसर, अंबाला सदर और पटौदी जटोली मंडी शामिल हैं.
- 21 नगर पालिकाओं नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा, रादौर, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फारूख नगर और बराड़ा में 2 मार्च को वोटिंग होगी.
मेयर के लिए होगा चुनाव
इसी तरह दो नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में मेयर पद, सोहना नगर परिषद में चेयरमैन, दो नगर पालिकाओं असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन और तीन नगर पालिकाओं सफीदों के वार्ड नंबर- 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर- 5 तथा लाडवा के वार्ड नंबर- 11 में पार्षद पद के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी.
इन सभी निकायों में आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे. इसके बाद, 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा दी जाएगी.
पानीपत का शेड्यूल
पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी. यहां 21- 27 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. निकाय चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर का चुनाव चिह्न नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यह चुनाव चिह्न लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) के लिए आरक्षित रहेगा. राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इस संबंध सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
10वीं पास उम्मीदवार करेंगे नामांकन
नगर निगम के मेयर और नगर परिषद व नगर पालिका प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए कक्षा 10वीं और महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है. पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए कक्षा 10वीं, महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए कक्षा 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा 5वीं पास होना जरूरी है.
