चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत स्वीकृत प्लाटिड आवासीय कॉलोनियां विकसित करने के लिए बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को कोई बदलाव शुल्क (कन्वर्जन चार्ज) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इसी तरह औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को सिर्फ 50% शुल्क चुकाना होगा.
अधिसूचना जारी
सौर, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-डीजल के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार और संवीक्षा फीस नहीं ली जाएगी. होटल-रेस्टोरेंट, प्रदर्शनी केंद्रों, सम्मेलन केंद्रों से वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जाएंगी. नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है.
क्या होता है संपरिवर्तन प्रभार?
संपरिवर्तन प्रभार उस शुल्क को कहते हैं जो किसी संपत्ति के उपयोग को बदलने के लिए सरकार को देना होता है. उदाहरण के लिए अगर आप अपनी कृषि भूमि (खेती वाली जमीन) को आवासीय भूमि (घर बनाने के लिए) में बदलना चाहते हैं, तो आपको संपरिवर्तन प्रभार का भुगतान करना पड़ता है.
इसी तरह कृषि भूमि के औद्योगिक या वाणिज्यिक भूमि में बदलने पर संपरिवर्तन प्रभार देना होता है. पूरे राज्य में भूमि के प्रकार, क्षेत्रफल और उपयोग के परिवर्तन के आधार पर अलग- अलग संपरिवर्तन प्रभार निर्धारित किया गया है.
नई एकीकृत अनुज्ञापन पालिसी के लिए संपरिवर्तन प्रभार 1.0 फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) की दशा में आवासीय प्लाटिड कॉलोनी के लिए निर्धारित दर से डेढ़ गुणा और 1.25 एफएआर की दशा मे दोगुणा उद्गृहीत किए जाएंगे. संपरिवर्तन प्रभार के लिए पूरे हरियाणा को चार जोन में बांटा गया है, जबकि पंचकूला के लिए अलग से दरें निर्धारित की गई हैं.
दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए चुकाना होगा शुल्क
शुल्क रजिस्टर की प्रविष्टियां- 10 रुपये प्रति प्रविष्टि रेखीय नक्शा- 100 रुपये (नक्शे में दर्शाई गई सड़क या उसके भाग के प्रत्येक एक किलोमीटर के लिए) नियम 126 में वर्णित रजिस्टरों की प्रविष्टियों की प्रति- 10 रुपये प्रति प्रविष्टि- अधिनियम की धारा- 8 के अधीन निदेशक के अनुमति देने या आदेश अस्वीकृत करने के आदेशों की प्रति- 20 रुपये प्रति आदेश नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना की ड्राइंग की प्रति- 100 रुपये प्रति आदेश सभी संलग्नकों सहित विकास योजना की प्रति- 300 रुपये अनुलिपि अनुज्ञप्ति- 100 रुपये अन्य अभिलेख- 1 रुपये प्रति पेज होगा.
