हरियाणा में रिटायर पेंशन लाभों के लंबित मामलों की अब हर दिन होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा के सभी सेवानिवृत कर्मचारी अपने हक के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी क्रम में रिटायरमेंट तथा पेंशन संबंधी लाभ पाने के लिए कई सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई हर रोज करने का आदेश जारी किया है.

Punjab and Haryana High Court

काफी वक्त से लंबित पड़े हैं मामले

हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करवाने के लिए भी निर्देशित किया है, ताकि उन पर जल्दी फैसला लिया जा सके.

हाईकोर्ट के इस आदेश से ऐसे कर्मियों को लाभ होगा जो रिटायरमेंट का लाभ पाने के लिए वर्षों से कोर्ट व विभागों के चक्कर काट रहे हैं. इन सभी को विभिन्न कारणों से विभागों ने कोई लाभ नहीं दिया. कुछ मामलों तो पिछले 20 वर्षों से चले आ रहें हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की मौत तक हो चुकी है.

याचिका के दायरे को बढ़ाने का लिया गया है निर्णय

अब उनके परिजन ऐसे बकाये पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. इन्हीं सब लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश पारित किया हैं. वह हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. इस याचिका में उन्होंने 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की है. इतने लंबे समय से लंबित मामलों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है.

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