ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, की गई यह मांग

चंडीगढ़ । कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद खाली हुई ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयत ने ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दलील दी गई है कि अभय चौटाला के 27 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं रहा है. जिसकी वजह से क्षेत्र के विकास कार्यों को ब्रेक लगा है. याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार छः महीने के अंदर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य है.

HIGH COURT

27 जुलाई को इस सीट को रिक्त हुए छः महीने का टाइम पुरा हों चुका है. करीब एक महीने पहले इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था. लेकिन तय समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है. फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई ऐसे संकेत भी नहीं मिल रहें हैं कि जिससे लगें कि आयोग चुनाव करवाने के मूड में है.

चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में बताया गया है कि जैसे ही प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें चुनाव करवाने का कोई सिग्नल मिलता है , तभी वह चुनाव प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर देगा. याचिकाकर्ता ने कहा कि जब प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों की तैयारियों में है तो विधानसभा उपचुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को आदेश जारी क्यूं नहीं कर रही है.

याचिका में कहा गया है कि जिस जिले में उपचुनाव होना है वहां कोरोना केसों की संख्या भी नाममात्र रह गई है. स्कूल, कॉलेज , सिनेमाघरों तक को खोल दिया गया है, फिर चुनाव करवाने से सरकार परहेज़ क्यों कर रही है. याचिका में दलील दी गई है कि विशेषज्ञ व सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आंशका जता रहे हैं, ऐसे में तीसरी लहर के सक्रिय होने से पहले ही सरकार के पास उपचुनाव करवाने का बेहतरीन मौका है. कानूनन किसी भी क्षेत्र को उसके प्रतिनिधि का चुनाव करने से वंचित नहीं रखा जा सकता है.

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