हरियाणा में जनरल कैटेगरी के गरीब युवाओं को बंधी सरकारी नौकरी की आस, अब मिलेगा आरक्षण का लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा में जनरल कैटेगरी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. आर्थिक रूप से कमजोर (EPBG) ऐसे वर्ग के युवाओं को लंबित सरकारी नौकरियों में जल्द ही नौकरी ज्वाइन करने का लाभ मिल सकता है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में EPBG के 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब 18 विभागों के 165 युवाओं को भी राहत की उम्मीद जगी है.

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कानूनी विवाद के चलते नियुक्ति पर रोक

बता दें कि कानूनी विवाद के चलते इन लोगों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहें थे. इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने साल 2015 में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिनके समय- समय पर परिणाम भी घोषित हुए लेकिन सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के प्रविधान के विरुद्ध हाईकोर्ट में केस दर्ज होने के बाद इनकी नियुक्ति पर तलवार लटकी हुई थी.

मुख्यमंत्री ने किया था ऐलान

सीएम मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि इसके लागू होने में जो भी कानूनी बाधाएं होंगी, उन्हें सरकार हरसंभव तरीके से दूर कराएगी. ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की मजबूत पैरवी के बाद 46 EPBG वर्ग के युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं जिनकी नियुक्तियां कानूनी अड़चन की वजह से लंबे समय से अटकी हुई थी.

इस तरह से किया गया था आरक्षण का प्राविधान

हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में एडमिशन व सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए इस आरक्षण का प्रविधान किया था. इसके तहत, ग्रुप A व B की नौकरियों में 5% तथा ग्रुप C व D की नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वैश्य (बनिये), ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबी आते हैं.

हाईकोर्ट ने दी ये सलाह

इस आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट में कई सालों तक केस की सुनवाई चली. विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को सलाह दी चूंकि ऐसे कई केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए वहां अपील की जाए. इसके साथ ही, 21 दिसंबर 2023 को याचिका संख्या 28996/ 2023 अमित कुमार बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, ऐसे सभी मामलों में मान्य होंगे.

बाकी विभागों में नियुक्ति की तैयारी में सरकार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तब तक सरकार चाहे तो इन लोगो को नौकरी पर रख सकती है. फिलहाल, यह आदेश सिर्फ एक केस में आया है. इसके आधार पर मनोहर सरकार बाकी विभागों की नियुक्तियों में एडवोकेट जनरल कार्यालय के माध्यम से मजबूत पैरवी करने की तैयारी में जुट गई है ताकि अन्य युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग कराई जा सकें.

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