राम रहीम को 56 दिन बाद फिर मिली 40 दिन की पैरोल, जेल से बाहर आते ही यहां होगा ठहराव

चंडीगढ़ | रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है. 20 साल की सजा और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में 40 दिन के लिए पैरोल दी गई थी जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. अब 56 दिन बाद एक बार फिर पैरोल मिली है. रोहतक के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने द्वारा 40 दिन की पैरोल दी गई है. फिलहाल, अब जेल प्रशासन को आर्डर मिल गया है और 12 बजे के बाद डेरा प्रमुख यूपी के बरनावा के लिए रवाना हो सकता है.

Ram Rahim

हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने इससे पहले डेरा प्रमुख की ताजा पैरोल याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि डेरा प्रमुख ने 40 दिनों के पैरोल के लिए आवेदन दिया था, जिसे रोहतक मंडल आयुक्त को भेज दिया गया है. पैरोल अवधि के दौरान डेरा प्रमुख 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

अक्टूबर में मिली थी पैरोल

बता दें कि अक्टूबर में पैरोल से आने के बाद 55 वर्षीय सिरसा डेरा प्रमुख ने यूपी के बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए थे. इनमें से कुछ में हरियाणा के भाजपा नेता भी शामिल हुए. उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल दो सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 से तीन सप्ताह का फरलो भी दिया गया था.

स्वाति मालीवाल ने किया विरोध

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में ट्वीट कर पैरोल पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट किया, “बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है. बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं. देशवासियों अपनी बेटियों को बचाओ, बलात्कारी आजाद घूमेंगे.”

पिछले पैरोल पर SGPC ने जताई थी आपत्ति

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने इससे पहले पिछले साल गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई 40 दिन की पैरोल पर आपत्ति जताई थी. एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया था कि जहां गुरमीत राम रहीम सिंह को विशेष मदद दी जा रही है. वहीं, करीब तीन दशक से जेल में बंद सिख कैदियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है.

20 साल की सजा काट रहा रहीम

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था. इसके अलावा, गुरमीत राम रहीम को भी कोर्ट ने डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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