नियम 134ए के तहत फर्जी लिंक पर मांगे जा रहे हैं पंजीकरण, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

चंडीगढ़ । कोरोना महामारी के चलते चालू शेक्षणिक सत्र 2020- 21 नियम 134ए के तहत गरीब व जरूरतमंद बच्चों की दाखिला प्रक्रिया साल भर प्रभावी रही है. पिछले कुछ दिनों से साइबर कैफे पर फर्जी लिंक शेयर किए जा रहे हैं. इसके तहत नियम 134ए के अंडर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. फर्जी नियम के तहत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च बताई जा रही है. जिस कारण अभिभावक बड़ी संख्या में साइबर कैफे पर पहुंचकर,  रजिस्ट्रेशन नियम 134ए के बारे में पता लगाने में लगे हुए है. जिसकी वजह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है.

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शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए दिया स्पष्टीकरण 

बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रोजाना बढ़ रही अभिभावकों की संख्या को देखते हुए इस पर पूरी तरह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि मौजूदा समय में नियम 134ए के तहत किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चल रही. यही नहीं, उन्होंने अभिभावकों को जागरूक करते हुए बताया कि जिस लिंक पर पंजीकरण की बात की जा रही है.वह लिंक शिक्षा विभाग का नहीं है. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिस लिंक के तहत बच्चों के आवेदन किए जा रहे हैं यह भी शैक्षिक सत्र 2020 – 21 से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि इस सत्र को समाप्त होने में अभी कुछ समय बचा है. ऐसे में इस वर्ष के लिए नियम 134ए के तहत आवेदन करने का औचित्य ही नहीं बनता है.

 

प्राइवेट साइट द्वारा अभिभावकों को किया जा रहा है भ्रमित 

अधिकारियों ने बताया कि एक प्राइवेट साइट पर ऑनलाइन फॉर्म का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. जिसके तहत 6 से 31 मार्च तक नियम 134ए के तहत आवेदन किया जा रहा है. इसकी वजह से अभिभावक भ्रमित हो रहे हैं. जिसके कारण वह शिक्षा विभाग  व साइबर  कैफे के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. अभिभावकों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सोनीपत ब्लॉक के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है. नंबर के जरिए नियम 134ए के तहत जारी होने वाली आवश्यक जानकारियां शेयर की जाएंगी.

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