पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को मिली जमानत, कोर्ट में थी ये दलीलें

चंडीगढ़ | जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि सुशील को जमानत मिल गई है. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने घुटने की सर्जरी के लिए मेडिकल आधार पर पहलवान सुशील कुमार को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. इस दौरान उनके साथ चौबीसों घंटे दो सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर 23 जुलाई से 30 जुलाई तक रिहा करने का निर्देश दिया है.

sushil kumar

कोर्ट ने दिए ये आदेश

कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि गवाहों को खतरे की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा देने पर भी विचार किया जा रहा है. आरोपी की सुरक्षा में सुशील कुमार पर नजर रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे. निगरानी और सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों/ पुलिस कर्मियों की तैनाती का पूरा खर्च सुशील कुमार के परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा.

कोर्ट ने सुशील कुमार को निर्देश दिया है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या ऐसे किसी अपराध में शामिल न हों. इसके साथ ही, जांच अधिकारी को जरूरत पड़ने पर अपने फोन की लाइव लोकेशन भी साझा करने को कहा गया है.

इस कारण मिली जमानत

बता दें कि पहलवान सुशील कुमार की याचिका पूरी तरह से मेडिकल और मानवीय आधार पर दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि आरोपी अगस्त 2016 से क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) के एंटेरोमेडियल बंडल के टूटने से पीड़ित है और तब से वह उसी के लिए चिकित्सा उपचार ले रहा है.

सुशील के वकील ने अदालत को बताया कि सुशील कुमार की चोट की वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी लेकिन उनके पिता की मृत्यु के कारण उस समय उनकी सर्जरी नहीं हो सकी. अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई है.

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