हरियाणा सरकार चला रही “आपकी बेटी हमारी बेटी” योजना, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने बेटियों को सशक्त बनाने व उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाई जा रही ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है, कि कोई भी हरियाणा का नागरिक इस योजना के तहत लाभ पाना चाहता है तो वह इस लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है. योजना का लाभ लेने के लिए आज ही इस https://t.co/sVCJInee2D पर ऑनलाइन आवेदन करें.

Girl Students

बता दे कि हरियाणा सरकार बेटी के नाम पर एलआईसी में राशि जमा करती है. एसससी बीपीएल परिवारों की पहली लड़की के लिए 21,000 रुपए , अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी लड़की पर 21,000, बेटी के 18 साल होने के बाद सरकार ब्याज सहित यह राशि देती है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है. बता दें कि दरअसल सरकार इस योजना के जरिए सामाजिक बदलाव लाना चाहती है. इसलिए, राज्य में लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार करने और लड़कियों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है.

सरकार की इस योजना का एक असर ऐसी भी

सरकार की इन योजनाओं का एक असर यह भी हुआ है कि प्रदेश में लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है. बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है. लड़कियों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं. सरकार की यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है.

इतनी राशि का मिलता है लाभ

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म लेने वाले अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये दिए जा रहे है. वहीं दूसरी ओर सभी वर्ग की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर जीवन बीमा निगम में 21 हजार रुपये की राशि का निवेश किया जाता है. प्रक्रिया लाभार्थी के नाम पर एलआईसी द्वारा सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. यह सदस्यता प्रमाण पत्र बालिका के 18 वर्ष पूरे होने के बाद भुनाया जाता है. बशर्ते लाभार्थी लड़की अविवाहित हो. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (www.saralharyana.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है.

ह चाहिए दस्तावेज

आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति के लिए आवश्यक) की सत्यापित प्रति. जबकि वैध बीपीएल नंबर (केवल बीपीएल परिवारों के लिए) आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है. इसलिए सभी पात्र लोग एक निश्चित समय अवधि के भीतर ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना का लाभ अवश्य लें.

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