हरियाणा में पॉलिथीन बैन पर बड़ा फैसला, इस्तेमाल करते दिखे तो कटेगा चालान

चंडीगढ़ | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. अगर कोई व्यक्ति दुकान से पालीथीन लेकर चलता है तो उसका चालान भी काटा जाएगा. इसमें शहर और जिला स्तर पर दो टास्क फोर्स का गठन किया गया है.

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बोर्ड ने उन वस्तुओं की सूची भी जारी की है जिसे बैन करने की तैयारी है. इसके साथ ही, बोर्ड ने 160 उद्योगों की सूची भी भेजी है जो उक्त प्लास्टिक के सामान का निर्माण कर रही है. सर्वे के बाद, इन उद्योगों को सील कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा.

प्रतिबंधित इकाइयों का सर्वे शुरू

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री बनाने वाली इकाइयों का सर्वे शुरू हो गया है. वह सारा माल जब्त कर लेगा. साथ ही, इंडस्ट्री को भी सील कर दिया जाएगा. टास्क फोर्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. जिसमें आपको यह बताना होगा कि कहां जाकर चालान किए. लोग कहाँ जागरूक हुए. जागरूकता अभियान में कितने लोगों ने भाग लिया. कितने उद्योग स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेता, या स्थानीय दुकानदारों का सर्वेक्षण किया गया.

पहले टास्क फोर्स करेगी जागरूकता पैदा करने का काम

टास्क फोर्स सबसे पहले रेस्टोरेंट, मंदिर, शॉपिंग, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ऑफिस में जागरुकता पैदा करेगी. इससे टीम ऐसे उत्पाद बनाने वाले उद्योग, स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, दुकानदार, स्थानीय दुकानदार को जागरूक करेगी. इसके बाद 500 से 25 हजार तक का चालान काटा जाएगा.

बोर्ड ने लोगों को यह विकल्प सुझाया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने का अनुरोध किया है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बैग की जगह कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जाएगा. एचएसपीसीबी ने 2000 जूट बोरियों का वितरण भी शुरू कर दिया है.

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