हरियाणा सरकार का किसानो को बड़ा तोहफा, अब घर बैठे निकाली जमाबंदी होगी मान्य

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों का फ़ायदा सोचते हुए एक अहम कदम उठाने के बारे में विचार किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाऊनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को ही वैध माना जा सकता है. हाल ही में सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है. दरअसल, अब कहा जा रहा है कि केवल एक ही क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है.

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जमीन की जमाबंदी निकलवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा अब कोई खर्च

ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला जी जिनके पास राजस्व एवं विकास व पंचायत विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने इस मामले में जानकारी सांझा करते हुए संवादाताओं संग संग अहम जानकारी सांझा करते हुए बताया है कि जिनके पास भी अपनी जमीन है, अब उन लोगों को ऋण, कोर्ट केस या फ़िर किसी भी और काम के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की कॉपी यानी नकल हासिल करने के लिए पटवारी के पास या फिर किसी अन्य सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था. इसके अलावा उसको मोहर लगवा कर व हस्ताक्षर करवा कर प्रमाणित भी करवाना पड़ता था. इस पूरी प्रक्रिया में जमीन मालिक को अनेक चक्कर काटने पड़ते थे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए उसे समय व धन दोनों ही खर्च करना पड़ता था.

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वेबसाइट से डाऊनलोड हुई जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह होगा मान्य  

यहां हम आपको विशेष रूप से जानकारी दें दे कि आगे की वार्ता में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए इस दिशा में सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं. ऐसे में अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे (किसी भी स्थान से) से ही डाऊनलोड कर सकता है. वहीं, हम आपको बता दें कि अब से इस डॉक्यूमेंट पर किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है. ऐसे में कहा जा रहा है कि आधिकरिक वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ साथ इसका प्रमाणीकरण भी हो जाएगा. अंत में अपनी बात को पुरा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मुख्य फैसला केवल अन्नदाता के हित में लिया गया है ताकि वह अतिरिक्त ख़र्च करने से बचें और साथ ही साथ में हम आपको बता दे कि आधिकारिक वेबसाइट से डाऊनलोड हुई जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध माना जाएगा.