चंडीगढ़ | हरियाणा के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार (Haryana Govt) ने श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है. इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शादी और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सरकारी सहायता निर्धारित समय में दी जाएगी.
हरियाणा में श्रमिकों को मिलेगा यह लाभ
नई व्यवस्था के अंतर्गत, श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म, किताबें, छात्रवृत्ति तथा व्यवसायिक कोर्सों के लिए सहायता राशि 60 दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी. प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे UPSC एवं HPSC की तैयारी के लिए आर्थिक मदद समय पर दी जाएगी.
इस सेवा के अधिकार के अंतर्गत में विवाह, इलाज जैसे महिलाओं की डिलीवरी, चश्मा, दांत का इलाज और खेलकूद जैसे अन्य खर्चों के लिए भी सहायता राशि 60 दिनों में मिल जाएगी. दिव्यांगों के लिए तिपहिया वाहन, सिलाई मशीन जैसे उपकरण भी समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे. मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 15 दिन में मृत्यु संबंधित सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्थानीय दाह संस्कार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
श्रमिकों का भरोसा मजबूत
सरकार का मानना है कि इससे सेवाएं अधिक पारदर्शी, सम्मानजनक, समयबद्ध और जिम्मेदारी के साथ श्रमिकों तक पहुंचेगी. इससे उनका प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा. उन्हें बार- बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही सरकारी कामों में देरी और भ्रष्टाचार कम होगा. इसके अलावा, श्रमिकों को सभी सेवाओं का फायदा समय- सीमा में मिलेगा.
