लॉकडाउन के पहले दिन सुनी नजर आईं सड़कें, कुछ जगहों पर देखी गई लापरवाही

हिसार । हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के बाद 3 मई से 9 मई तक सम्पूर्ण साप्ताहिक लाकडाउन शुरू हो गया है. लाक डाउन के पहले दिन सड़कें सूनी नजर आईं. शहर के मुख्य नाकों पर पुलिस मुस्तैद नजर आईं. कड़ी पुछताछ के बीच जरुरतमंद लोगों को ही आने-जाने की छूट है. कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन में किसी तरह की कोताही या लापरवाही न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं.

बीते साल लगाएं गए लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी लोग समय बिताने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं. हालांकि इस बार के लॉकडाउन में पिछले साल के लॉकडाउन के मुकाबले इतनी सख्ती नहीं बरती गई है. कुछ चीजों को लेकर कोरोना गाइडलाइंस में छूट प्रदान की गई है. प्रदेश में कहा कैसे हालात हैं, क्या गाइडलाइंस है. आइये विस्तार से जानें-

LOCKDOWN MARKET BAJAR

सिरसा में दिखी पुलिस की सख्ती

सिरसा जिले में लॉकडाउन को लेकर सुबह के समय किरयाना व डेयरी खुली रहीं, जहां लोग सोशल डिस्टेंस व मास्क के साथ राशन व जरुरत की चीजें खरीदते नजर आए. बाजारों में मेडिकल,फल व सब्जी की दुकानों को दिनभर खुला रखने की अनुमति दी गई है. रेहड़ी संचालक अनुमति पास के साथ गलियों में फल व सब्जी बेचते नजर आए. शहर में आने जाने वाले नाकों पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दीं. बाजारों में पुछताछ के बाद ही आवश्यक कार्य वालों को ही अंदर आने दिया जा रहा है.
हालांकि सब्जी मंडी में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आएं. अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा था. जबकि जिला प्रशासन ने नियमों का पालन करने के लिए मार्केट कमेटी सचिव को निर्देश जारी किए हुए हैं.

लॉकडाउन की वजह से बहादुरगढ़ में सुबह-शाम 15 व दिन में 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिल्ली व हरियाणा में सरकार की ओर से लागू किए गए लाकडाउन के कारण अपने सभी नेटवर्क पर 15 व 30 मिनट में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है.सुबह 7 से 11 बजे तक व शाम को 4 से 8 बजे तक पीक आवर्स में 15 मिनट व शेष दिन में 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा जारी रहेगी.

गाइडलाइंस के मुताबिक किन चीजों पर पाबंदी, किन्हें दी गई है छूट

  • आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारी कमेटी चैयरमेन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पैदल या किसी वाहन से बाहर नहीं घूमे. सभी जिलों में लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है. उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है , उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपातकालीन स्थिति में तैनात हैं. इनमें पुलिस/ सेना , स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी ,कोविड 19 के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं. इस अवधि के दौरान उन्हें पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने की छूट रहेगी.

 

  • इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा आदि में ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी. आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
    राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को लेकर जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी. ऐसे काम में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाएं जाएंगे.

 

  • सभी स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के आवागमन के लिए छूट रहेगी. ई-कामर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी पर भी छूट रहेगी. इनमें भोजन, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं.

 

  • पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर भी खुलें रहेंगे. बिजली निर्माण, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आने-जाने पर छूट रहेगी. रेस्टोरेंट, होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोलें जाएंगे. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्जातीय बस स्टैंड पर जाने के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट प्रदान की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी. इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 व आउटडोर कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते.

 

  • सभी औधोगिक इकाईयों, उधोगपतियो एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास बनवाना जरुरी होगा. जारी निर्देशों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आइपीसी की धारा 188 के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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