लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों की अब नहीं खैर, सख्ती से निपटने के आदेश जारी

चंडीगढ़ । जैसा कि आपको ज्ञात है कि हरियाणा सरकार ने संपूर्ण राज्य में लोगों की घोषणा कर दी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा बशर्ते उसे कोई अति महत्वपूर्ण कार्य हो और उसके पास इसके लिए पर्याप्त सबूत भी हो. 3 मई से लेकर 9 मई तक लॉकडाउन की अवधि निर्धारित की गई है. इस दौरान  लोक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अगर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं करता है और व्यर्थ ही बाहर घूमता नजर आता है तो उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. ऐसे व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

lockdown police

 पिछले साल लॉकडाउन में भी लग चुका है भारी जुर्माना

बात करें यदि पिछले वर्ष की तो पुलिस और निकाय की टीमों ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग जो बिना वजह बाहर घूम रहे थे, मास्क नहीं लगाए हुए थे या कोई अन्य नियम तोड़ रहे थे उन पर 52 करोड़ रूपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया था इसके अलावा सात लाख से अधिक लोगों के ऊपर कार्यवाही भी की गई थी. अब एक बार फिर से कार्रवाई तेजी पकड़ने लगी है. पुलिस भी सक्रिय है. ऐसे में घर से निकलने वालों को अपनी जेबें खाली करनी पड़ सकती हैं.

 दूसरी लहर है खतरनाक

विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना की यह दूसरी लहर है और यह और भी ज्यादा खतरनाक है. ऐसे में राज्य सरकार किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतने वाली.  इसी क्रम में जिन जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामले ज्यादा थे उन 9 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. स्तिथि विकराल होते देख सीएम और गृह मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर सहमति जताई. अब सरकार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के मूड में है और इसके आदेश पारित कर दिए गए हैं.

 चालान के साथ लगेगा महामारी एक्ट भी

अबकी बार राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान बाहर घूमने वालों पर मात्र जुर्माना ही नहीं लगाएगी बल्कि उन पर महामारी नियंत्रण एक्ट का उल्लंघन करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज करवाएगी.

 इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप थोड़ा सा सतर्क रहें तो आप व्यर्थ की परेशानी से बच सकते हैं. सरकार ने लोक डाउन के दौरान कुछ राहतें भी प्रदान की हैं. शादी ब्याह कार्यक्रमों के लिए डीसी व एसडीएम से एडवांस में इजाजत ले लेनी चाहिए. इसके अलावा दाह संस्कार को लेकर भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. जो लोग स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक  सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको राज्य सरकार ने राहत दी है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर अनाप-शनाप भ्रम फैलाने वाली पोस्ट शेयर करने से बचें. अब तक इन मामलों में 55 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है

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