नियम 134 ए के तहत दाखिला ना देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई – जिला शिक्षा अधिकारी

रोहतक । नियम 134 ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने में संचालक आनाकानी कर रहे हैं. बता दें कि दाखिला नहीं देने पर अभिभावक खंड जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायतें दे रहे हैं. वही इस पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ विजयलक्ष्मी नांदल ने नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल में नियम 134 ए के तहत परीक्षा परिणाम 17 दिसंबर को जारी किया गया था.

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जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए सख्ती के आदेश 

कुछ निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों को दाखिला न देकर कोर्ट केस का हवाला देते हैं. वही दूसरी ओर कई स्कूल संचालक स्कूल में नियम 134 ए के तहत सीटें नहीं होने की भी बात कह रहे हैं. निजी स्कूलों द्वारा दाखिले के लिए फीस मांगे जाने की भी शिकायतें अधिकारियों के पास आ रही है. इन शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ विजयलक्ष्मी नांदल ने ध्यान देते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिसके तहत अगर कोई स्कूल संचालक दाखिला नहीं देता, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए. ऐसे स्कूलों की शिकायत मिलने पर रिपोर्ट भी मांगी गई है. नियम 134 ए के तहत 1692 विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर स्कूल आंबटित कर दिए गए . दूसरी से 9वीं कक्षा तक करीब 2600 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. निजी स्कूलों में दाखिला मिलने वाले विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच के साथ दाखिला लेना जरूरी है. सत्यापन के दौरान विद्यार्थियों के दस्तावेज अगर सही नहीं हुए तो दाखिला रद्द किया जाएगा.

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Meenu Rajput
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मेरा नाम मीनू राजपूत है. हरियाणा ई खबर के साथ पिछले 6 साल से कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रही हूँ. मैं यहाँ पर ज्योतिष, फाइनेंस और बिजनेस से जुडी न्यूज़ कवर करती हूँ.