केंद्र सरकार ने Time Deposit Scheme की ब्याज दरों में किया बदलाव, FD पर मिलने वाले ब्याज पर देना होगा टैक्स

नई दिल्ली | केंद्र सरकार की तरफ से टाइम डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है. Time Deposit Scheme में 1 साल से लेकर 5 साल की अवधि तक के लिए 6.6% से 7% तक ब्याज दिया जा रहा है. इससे पहले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों की तरफ से भी ब्याज दरों में बदलाव किया गया है. इसमें SBI, BOB, PNB, HDFC बैंक शामिल है. यदि आप भी इन दिनों FD करवाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग टाइम्स डिपॉजिट अकाउंट सहित इन सभी बैंकों की ब्याज दरों के बारे में जानकारी अवश्य हासिल कर लें.

Fixed Deposit FD

आज की खबर में हम आपको इन फिक्स डिपाजिट की ब्याज दर और टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानकारी देंग, जिसके जरिए आप अपने हिसाब से सही जगह पर निवेश कर पाएंगे.

निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं रिटर्न

  • यह भी एक प्रकार की एफडी ही है, इसमें आप एक तय अवधि के लिए निवेश करके रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.
  • अकाउंट में 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए 6.6% से लेकर 7% तक ब्याज दिया जा रहा है.
  • इस स्कीम में आपको मिनिमम एक हजार रुपए का निवेश करना होता है.
  • वहीं, मैक्सिमम निवेश के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी देना होगा टैक्स

FD से मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. आप 1 साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वह आपकी एनुअल इनकम में जोड़ा जाता है. कुल आय के आधार पर ही आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है. बता दें कि एफडी पर अर्जित इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाता है. इसी वजह से इसे टैक्स डिडक्टेड सोर्स या TDS के तहत चार्ज किया जाता है. जब आपके बैंक की तरफ से ब्याज आय को अकाउंट में जमा किया जाएगा उसी समय टीडीएस काट लिया जाएगा.

FD पर टैक्स से जुड़े कुछ Important Points

  • यदि आपकी 1 साल की कुल आय ढाई लाख रूपए से कम है तो बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट पर TDS नहीं काटा जाता. यदि आप TDS से बचना चाहते है तो आप फॉर्म 15 G या 15 H जमा करें.
  • यदि सभी एफडी से आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 साल में 40 रूपये से कम है तो आपका TDS नहीं काटा जाता. यदि आप की ब्याज आय 40 हजार रूपये से ज्यादा है तो 10% TDS काटा जाता है.
  • 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस काटने की लिमिट 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है. वहीं, 60 साल से ज्यादा उम्र यानी कि सीनियर सिटीजन की एफडी पर 50 हजार रूपये तक की आय टैक्स फ्री होती है.

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