इनकम टैक्स ने 31 अगस्त तक करोड़ों करदाताओं को रिफंड किया जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली, Income Tax Refund | इनकम टैक्स ने करोड़ों करदाताओं को रिफंड जारी किया है. कई करदाता रिफंड (Tax Refund Status) का स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से वह असमंजस में है. आज हम आपको बताएंगे कैसे अपना स्टेटस चेक करना है जिससे आपको अपने रिफंड की पूरी जानकारी मिल सके. आयकर विभाग ने 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक 1.97 करोड़ करदाताओं को 1.14 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. इसमें से 61 हजार 252 करोड़ रुपये का रिफंड 1.96 करोड़ करदाताओं को व्यक्तिगत आयकर के रूप में दिया गया है. वहीं, 1.47 लाख करदाताओं को 53 हजार 158 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया है.

Income

ऐसे जाचें रिफंड चेक का स्टेटस

  • करदाता tin.tin.nsdl.com पर जा सकते है.
  • धनवापसी की स्थिति जानने के लिए, यहां दो जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है – पैन नंबर और जिस वर्ष के लिए धनवापसी लंबित है.
  • अब आपको नीचे दिए गए Captcha Code को भरना है.
  • इसके बाद, आप Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा.

कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला है. यदि आपका धनवापसी प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं.

बैंक खाते की गलत जानकारी देना

सीए अभय शर्मा (पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड एकाउंटेंट शाखा) का कहना है कि हाल ही में कई बैंकों का अन्य बैंकों में विलय किया गया है. ऐसे में कई बैंकों के IFSC कोड बदल गए हैं. यदि आपने आयकर विभाग के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, तो आपका धनवापसी अटक सकता है. इसे आप घर बैठे incometax.gov.in पर जाकर अपडेट कर सकते हैं.

बैंक खाता होना चाहिए पूर्व-सत्यापित

जिस बैंक खाते में आयकर रिफंड प्राप्त करना है, उस बैंक खाते को पूर्व-मान्य (पहले से सत्यापित) प्राप्त करें. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अगर आपको कोई रिफंड किया जाता है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए आपको मिल जाता है. इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी न हो.

रिटर्न सत्यापित नहीं होने पर लगता है अधिक समय 

आपने अपना रिटर्न समय पर दाखिल किया, लेकिन हो सकता है कि आपने आईटीआर सत्यापित नहीं किया हो. जब तक आप सत्यापित नहीं करेंगे तब तक आपकी वापसी संसाधित नहीं की जाएगी. यानी आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसे वेरिफाई करना जरूरी है. रिफंड मिलने में देरी का यह भी एक कारण हो सकता है.

ईमेल का जवाब नहीं दे रहा आयकर विभाग

सीए अभय शर्मा के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए ई-मेल का रिप्लाई न करने से भी रिफंड अटक सकता है. आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल में करदाताओं से उनकी बकाया मांग, उनके बैंक खाते में किसी तरह की गड़बड़ी और रिफंड के संबंध में जानकारी मांगी गई है. सही समय पर यह जानकारी न देने पर भी आपका रिफंड अटक सकता है।

रिफंड कब तक आता है

आईटीआर प्रोसेसिंग के बाद टैक्स रिफंड आने में आमतौर पर लगभग एक महीने का समय लगता है. आम तौर पर केंद्रीकृत प्रसंस्करण क्षेत्र से आईटीआर की प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 महीने लगते हैं.

रिफंड क्या है?

कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर वेतन देते समय उनके वेतन से कर का अनुमानित हिस्सा काटकर सरकार के खाते में अग्रिम रूप से जमा कर देती है. कर्मचारी वर्ष के अंत में आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे अपनी ओर से कर देयता की राशि बताते हैं. यदि वास्तविक देयता पहले काटे गए कर की राशि से कम है, तो शेष राशि कर्मचारी को वापसी के रूप में मिलती है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!