RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, 6 सप्ताह बाद बंद हो जाएगा बैंक का कारोबार

नई दिल्ली | भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से एक कड़ा कदम उठाया गया है. बता दें कि बैंक ने सख्त कार्रवाई करते हुए पुणे स्थित Rupee Co-operative बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बैंक की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश को आधार मानते हुए पुणे में स्थित सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

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RBI बैंक ने उठाया सख्त कदम

साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है. यह बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में अब 6 सप्ताह बाद इस बैंक को अपना कारोबार बंद करना होगा. आरबीआई ने बताया कि यदि इस बैंक को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो यह आम जनता के साथ नाइंसाफी होगी. आज से 6 सप्ताह बाद यानी कि 22 सितंबर 2022 को यह बैंक बंद हो जाएगा. इस बैंक को बैंकिंग कारोबार से प्रतिबंधित किया जाएगा. अब ग्राहक ना तो इसमें पैसे जमा करवा पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे.

डिपाजिटर्स को है 5 लाख रूपये बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार

रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. आरबीआई ने बताया कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक डिपॉजिटर्स 5 लाख रूपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

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