Online कार्ड पेमेंट के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहा है RBI का नया नियम, कस्टमर्स को होगा यह फायदा

नई दिल्ली|ऑनलाइन पेमेंट से जितनी सुविधा बढ़ी है, यह उतना ही खतरनाक साबित भी हो रहा है क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. साइबर क्राइम की ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बार कार्ड की डिटेल देनी होगी, जिसके बाद ही ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट संभव हो पाएगी. आरबीआई के नए आदेश के अनुसार, अब कोई पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट्स 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं करेगा.

हर Transaction के लिए देनी होगी डिटेल

बता दें कि अभी तक पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं. इससे हर बार ग्राहक को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार ट्रांजैक्शन के समय कार्ड की डिटेल्स देना अनिवार्य होगा.

देनी होगी ये डिटेल्स

मिली जानकारी अनुसार, 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) डालना होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस नियम के लागू होने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में काफी हद तक कमी आएगी.

एप्पल नहीं एक्सेप्ट करेगी कार्ड पेमेंट

दिग्गज कंपनी एप्पल इंडिया ने भारतीय यूजर्स से कुछ दिन पहले कहा था कि वह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट Accept नहीं करेगी. एप्पल ने यूजर्स को पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, UPI या एप्पल आईडी बैलेंस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

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