गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. यहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आंशिक FAR खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है. इस फैसले के बाद जितना मकान निर्माण किया जाएगा, उतने ही हिस्से का FAR शुल्क देना होगा. लोगों को पूरी FAR खरीदने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा.
गुरुग्राम में घर बनाना होगा सस्ता
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नई नीति के तहत लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में जितनी मंजिल का निर्माण होगा, उतनी ही मंजिल का FAR शुल्क का भुगतान करना होगा. पहले दो या तीन मंजिला मकान बनाने पर भी पूरा 4 मंजिल का FAR का भुगतान करना पड़ता था जिससे लोगों को और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ती थी. लेकिन अब ढाई मंजिल के निर्माण पर केवल आधी मंजिल के FAR शुल्क का भुगतान करना होगा. इसी तरह तीन मंजिल पर 3 और 4 मंजिल पर चार का ही भुगतान करना पड़ेगा.
आमजन को एक्स्ट्रा खर्च से मिलेगा छुटकारा
इस बदलाव से लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा. पहले 500 गज के प्लॉट पर तीन मंजिला भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए से ज्यादा FAR शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब यह घटकर 20- 25 लाख रुपए रह जाएगा. ऐसे में सीधे- सीधे आमजन को लाखों रुपए की बचत का लाभ मिलेगा. इससे मकान निर्माण की लागत पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी और लोगों को किफायती दरों पर घर मिल सकेंगे.
आंशिक FAR नीति से अब लोगों को जितना मकान निर्माण करना है, उतने ही पैसे का भुगतान करना होगा. इससे जरूरत के अनुसार FAR खरीदने की सुविधा मिलेगी और लोगों को एक्स्ट्रा खर्च से राहत पहुंचेगी- प्रवीन चौहान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, गुरुग्राम
