गुरुग्राम का नमाज विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानिए याचिकाकर्ता ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या की मांग

गुरुग्राम | हरियाणा के गुरुग्राम में चल रहे हैं नमाज पढ़ने को लेकर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने हरियाणा सरकार के टॉप अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है. इस याचिका में मोहम्मद अदीब ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस और नागरिक प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है. जिन्होंने गुरुग्राम में मुसलमानों को सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने से रोका था.

Supreme Court

जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है इस मामले में हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है इस याचिका में यह कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.

जानिए याचिका में की क्या की गई मांग

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अधिक ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की है भजन समाज पार्टी के पूर्व सदस्य अदीब ने यह आरोप लगाया कि पुलिस तथा प्रशासन ने नमाज विवाद को लेकर अभद्र भाषा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन उन लोगों की पहचान करने में भी सफल नहीं रहा है जो गुरुग्राम में नमाज को बार बार तो कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे.

जानिए क्या है, पूरा मामला

आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध पर इस महीने की शुरुआत में सेक्टर 37 में नमाज अदा करने वाले स्थानों पर तनाव की स्थिति बन गई थी पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया था खुले में नमाज का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों का कहना था कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. गुरुग्राम का यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने पुलिस प्रशासन पर उचित कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया है.

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