हरियाणा में प्रोपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी की घोषणा, इस तारीख तक उठाए फायदा

गुरुग्राम | हरियाणा की शहरी आबादी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए लंबित टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है.

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30 जून तक मिलेगा फायदा

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत साल 2010- 11 से 2024- 25 तक के लंबित संपत्ति कर पर यह राहत लागू होगी. प्रदेश सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों करदाताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा.

संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ब्याज माफी का लाभ केवल उन्हीं संपति मालिकों को मिलेगा, जो 30 जून 2026 तक अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान करेंगे. इसके साथ ही, संबंधित संपत्ति का आनलाइन पोर्टल पर स्व- प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) कराना भी अनिवार्य किया गया है. इससे करदाताओं को न केवल राहत पहुंचेगी बल्कि साथ ही रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे.

आमजन को मिलेगी राहत

उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकायों में लंबित कर वसूली को बढ़ावा देने और आमजन को आर्थिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है. लंबे समय से बकाया संपत्ति कर और उसपर बढ़ते ब्याज के चलते कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब नई योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग बकाया संपत्ति कर निपटाने के लिए आगे आ सकते हैं.

लोगों से समय रहते संपत्ति कर जमा कराने और पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सत्यापन एवं स्व-प्रमाणीकरण पूरा करने की अपील की है ताकि ब्याज माफी योजना का पूरा लाभ मिल सके- गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त, प्रदीप दहिया

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.