हिसार कोर्ट का छात्रों के लिए राहत भरा फैसला, प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी पास

हिसार | स्कूल- कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. पिछले कुछ दिनों से बस पास को लेकर जारी विवाद पर हिसार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश (स्टे) नहीं आता, तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायती पास मान्य रहेंगे.

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हिसार कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट बस संचालकों को बड़ा झटका पहुंचा है क्योंकि वे अब तक सरकारी पास को अपनी बसों में मान्य करने से इंकार करते रहे हैं. इसी मामले को लेकर प्राइवेट बस संचालकों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई स्टे आर्डर नहीं मिला है.

पूजा बिश्नोई का संघर्ष लाया रंग

सारंगपुर की LLB छात्रा पूजा बिश्नोई ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर अब यह फैसला आया है. उन्होंने बताया कि भट्टू मंडी से हिसार आते समय प्राइवेट बस कंडक्टर ने सरकारी पास मान्य करने से इंकार कर दिया. कंडक्टर ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सरकारी बस पास को अस्वीकार किया था. पूजा आरटीए आफिस गई, जहां एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट था कि रियायती और कालेज पास प्राइवेट व सरकारी दोनों बसों में मान्य होंगे.

5 सितंबर को याचिका दायर

उन्होंने यह लेटर प्राइवेट बस कंडक्टर को भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने आरटीआई जानकारी का हवाला देते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया था. इस घटना के बाद पूजा बिश्नोई ने 5 सितंबर को हिसार कोर्ट में याचिका दायर की थी और 18 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलने तक सरकारी पास प्राइवेट बसों में मान्य रहेंगे.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.