अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को हरियाणा की हांसी पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

हांसी । तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की मशहूर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता सोमवार यानि आज हरियाणा के हांसी शहर थाना में पेश हुई. जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया और लगभग दो घंटे तक उनसे पूछताछ की. पूछताछ के बाद मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ हांसी शहर थाना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हैं.

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अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की एक झलक पाने के लिए डीएसपी कार्यालय के बाहर मीडियाकर्मियों और उनके प्रशंसकों की भीड़ नजर आई. सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी और खुद अभिनेत्री मुनमुन दत्ता भी अपने साथ बाउंसर व बंदूकधारी सुरक्षा गार्डों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची थी.

बता दें कि अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने दर्ज कराया था. मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्थापित स्पेशल अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज अवनीश झिंगन ने गत 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो कर जांच में शामिल होने के आदेश जारी किए थे तथा जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए. इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.

क्या हैं मामला

बता दें कि 9 जनवरी 2021 को अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी कर अनूसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिस पर दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाना शहर हांसी में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता रजत कलसन ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है और वो अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

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