हरियाणा के इस जिले में भी धारा 144 लागू, देखे विस्तृत जानकारी

झज्जर। हरियाणा में लगातार कोरोना के  बढ़ते जा रहे हैं,  जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनहित में जिले भर के मुख्य बाजारों में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से 4 या 4 से अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है. जिलाधीश द्वारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में निषेधाज्ञा लागू की है.

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इन क्षेत्रों में लागू होगी धारा 144

पुलिस थाना सिटी बहादुरगढ़ क्षेत्र

पकौड़ा चौक से रेलवे रोड गंदे नाले तक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र तक

पकौड़ा चौक से गंदा नाला नहरा नहरी रोड बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र

पकौड़ा चौक से मेन बाजार किला तक बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र

मेन बाजार से पुराना नजफगढ़ रोड शिव चौक बहादुरगढ़ क्षेत्र

पुलिस स्टेशन सिटी झज्जर क्षेत्र

सिलानी गेट, झज्जर बादली रोड अनाज मंडी तक

सिलानी गेट से बाया यादव धर्मशाला बीकानेर चौक से अंबेडकर चौक झज्जर

अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक तक बाया पुराना बस स्टैंड छिकोरा चौक झज्जर

पुलिस स्टेशन बादली क्षेत्र

बादली में होंडा शोरूम से गुरुग्राम चौक होते हुए सहकारिता बैंक तक

पीएनबी बैंक से हीरो शोरूम तक दूल्हेडा

 

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Meenu Rajput
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मेरा नाम मीनू राजपूत है. हरियाणा ई खबर के साथ पिछले 6 साल से कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रही हूँ. मैं यहाँ पर ज्योतिष, फाइनेंस और बिजनेस से जुडी न्यूज़ कवर करती हूँ.