दिल्ली में वाहनों पर ये स्टीकर लगाना अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली में लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही हैं. बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रदूषण ने और भी अधिक बीमार कर दिया है. ऐसे में अब दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सभी वाहनों पर डीजल, पेट्रोल व सीएनजी का स्टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है.

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दिल्ली में वाहन चालक इन नियमों का पालन करें

दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि अगर वाहन चालक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा. बता दे कि पहले भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-ईवन की शुरुआत की थी. अबकी बार कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है ताकि दिल्ली में वाहनों का दबाव कम हो. वही निर्माण संबंधित सभी कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है.

परिवहन विभाग ने गाड़ियों में ईंधन की पहचान के लिए स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है. दिल्ली परिवहन विभाग के आदेशों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है. यदि कोई वाहन चालक इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उस पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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