केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत आज से खुलेंगे जिम व योगा सेन्टर

केंद्र सरकार की अनलॉक-3 की गाइडलाइन के तहत 5 अगस्त से जिम व योगा सेंटर खोलने के आदेश जारी किए गए थे. जिसके तहत आज से यह खोले जा सकेंगे. दरअसल. कोविड-19 के तहत जारी अनलॉक-3 की गाइडलाइन के अनुसार गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों को कार्य करने की इजाजत दे दी है.

Gym Image

जिम व योगा ट्रेनिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति भी दी गई है क्योंकि इन्हें खोलने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन को 31 अगस्त तक फिर से बढ़ा दिया गया है. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, मेट्रो इत्यादि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. इसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.

स्कूल, कॉलेज भी 31 अगस्त तक बंद

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी स्कूलों व कॉलेजों को 31 अगस्त तक नहीं खोलने का निर्णय लिया है. साथ ही, कोचिंग संस्थान व सभी इंस्टिट्यूट भी बंद रहेंगे. हालांकि बच्चों को अभी उनकी पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं.

राजधानी दिल्ली में अभी भी नहीं खुलेंगे जिम व योगा सेंटर

केंद्र सरकार ने जिम व योगा सेंटरों को खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं परंतु दिल्ली की गम्भीर परिस्थिति को देखते हुए उन्हें अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसके आदेश जारी करते हुए यह सूचना दी है.

जहां जिम व योगा सेन्टर खुलेंगे वहां भी यह होंगे नियम

खुलने वाले सभी सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा. साथ ही, जिम में गर्भवती महिलाओं, बच्चों व 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वह जिम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना तथा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा ना करने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा जिम को फिर से लॉक कर दिया जाएगा. इस तरह अनलॉक-3 की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एवं कार्यालय को कोरोनावायरस के चलते नियमों का पालन करना आवश्यक होगा तभी उन्हें अपनी गतिविधियों को कार्यान्वित करने की अनुमति होगी.

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